High Court: डीएम ने प्रमोद कृष्णन को मंदिर बनाने से रोकने का आदेश किया रद्द, इलाहाबाद HC से कांग्रेस नेता को मिली बड़ी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि निजी संपत्ति पर मंदिर बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है। ऐसा निर्माण किसी अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। निजी जमीन पर कानून के दायरे में मंदिर बनाने का मूल अधिकार है। केवल अन्य समुदाय की काल्पनिक आपत्ति पर निर्माण नहीं रोका जा सकता। 144 मीटर की दूरी पर मस्जिद होने से यह आशंका नहीं की जा सकती कि सांप्रदायिक शांति या कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी का आदेश रद…

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