हमने कानून बनाया था, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी… कोलकाता रेप मर्डर केस में फैसले से ममता बनर्जी नहीं खुश

कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय की सजा का ऐलान किया है. हालांकि, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिलने से सीएम ममता बनर्जी नाखुश है. ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा, हम दोषी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे. संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के बाद, टीएमसी सरकार ने मंगलवार को संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया. मामले में महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामला दाखिल करने की इजाजत दे दी है.

ममता बनर्जी ने क्या-क्या कहा?
ममता बनर्जी ने मालदा में आयोजित पब्लिक मीटिंग में कहा, मैं आरजी कर केस में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हूं, अगर कोई इतना राक्षसी और बर्बर है, तो वो समाज के लिए मानवीय कैसे रह सकता है? साथ ही ममता बनर्जी ने कहा, हमने अपराजिता विधेयक पारित किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी. ममता बनर्जी ने कहा, मैं एक वकील भी हूं, मैंने लॉ पढ़ा है, अगर कोई अपराध को अंजाम दे कर उससे बच निकलता है तो वो फिर से उस अपराध को अंजाम देगा. सीएम बनर्जी ने कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, मैं कोर्ट के फैसले से काफी शॉक में हूं. उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि यह एक दुर्लभ मामला है जिसमें मौत की सजा की मांग की गई है. हम अब हाई कोर्ट में दोषी को मौत की सजा देने की गुहार लगाएंगे.

पीड़िता की मां ने क्या कहा?
पीड़िता की मां भी कोर्ट के फैसले से निराश है. उन्होंने कहा, हम हैरान हैं, यह कैसे एक दुर्लभ केस नहीं है? एक जूनियर डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया, इसके बाद भी यह एक दुर्लभ केस कैसे नहीं है. हम निराश हैं. इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी. इस केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट से मौत की सजा की मांग की थी और इस केस को एक दुर्लभ केस बताया था. साथ ही वकील ने कहा था कि अगर इस केस में फांसी की सजा दी जाती है तो लोगों का भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा. हालांकि, अभियोजन पक्ष के केस को मजबूत तरीके से रखने के बाद भी जज ने निर्धारित किया कि अपराध मृत्युदंड के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसी के साथ कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

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