उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए क्या है योग्यता, कैसे करना है अप्लाई, जानिए सब कुछ

लखनऊ: यूपी (UP) के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना (Uttar Pradesh Berojgari Bhatta Yojna) चलाई जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट का यूपी का मूल निवासी (Residents Of UP) होना जरूरी है. इसके तहत राज्य (Uttar Pradrsh) के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को सरकार की बेरोजगार भत्ता योजना (UP Government’s Berojgari Bhatta Yojna) के तहत महीने के 1500 रुपए भत्ता दिया जाता है. इस आर्थिक मदद का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट्स का कुछ योग्यताएं पूरी करना जरूरी है. ये सुविधा सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाती है. इसके लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट पर जाना होगा – sewayojan.up.nic.in

यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना की खास बातें –

  • इस योजना के लिए केवल यूपी के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके लिए आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए.
  • आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के परिवार की सालाना आय तीन लाख से अधिक न हो.
  • इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी चालू है.
  • दसवीं पास कैंडिडेट्स इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • जरूरी है कि आवेदन किसी प्रकार की नौकरी या जॉब पर कार्यरत न हो.
  • आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र आदि दस्तावेज जमा करने होंगे.
  • आवेदन करने के बाद अपने एप्लीकेशन स्टेट्स का पता सेवायोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लगा सकते हैं.
  • सेवायोजन कार्यालय का पता है – गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बास मंडी चौराहा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, फोन नंबर – 0522 – 2638995. इन नंबरों पर सुबह दस से शाम छ के बीच ही संपर्क करें.

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