नोट पर नेताजी की तस्वीर क्यों नहीं, हाई कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोट पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापनेसे जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इससे जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र को दो माह का समय दिया है. खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले 94 साल के हरेंद्रनाथ विश्वास ने ये जनहित याचिका दाखिल की है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नेताजी को उचित मान्यता नहीं दी है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय करेंसी नोट पर नेताजी की तस्वीर छापी जानी चाहिए. भारत सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा. चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को अगले साल 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

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