मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकेंगे वोट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, AAP को मिली बड़ी राहत

दिल्ली में मेयर चुनाव (Delhi Mayor Election) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (BJP and AAP) के लिए जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार ना दिया जाए।

आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत
इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है तो वहीं बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव होने के बाद मेयर ही डिप्टी मेयर (Deputy Mayor) और स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) का चुनाव कराएंगे। इस चुनाव में भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए एमसीडी (MCD) की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है।

जनतंत्र की जीत हुई- अरविंद केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने इसे जनतंत्र की जीत करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।”

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