मास्क लगाने को लेकर आयी यह बड़ी खबर, जानें कब से लागू होगा यह फैसला

राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना केसों में कमी को देखते हुए अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को एक अक्टूबर से खत्म कर सकता है. दरअसल राजधानी में फेस मास्क नहीं पहनने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता है, जिसमें अब ढील दी जा सकती है.

हट सकता है मास्क पर लगने वाला जुर्माना
हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक इस मामले अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन गुरुवार की बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि, डीडीएमए के सदस्य फेस मास्क नहीं पहनने के जुर्माने में ढील देने के पक्ष में थे. हालांकि संक्रमण दर कम है, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है. ऐसे में हम आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जनता के बीच बचाव रखने के लिए जागरूकता पैदा करेंगे.

त्योहारों से पहले की बैठक
वहीं दिल्ली सरकार द्वारा गुरुवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में 0.74% की सकारात्मकता दर के साथ कोविड – 19 के 77 नए मामले दिखाए गए. डीडीएमए ने पांच महीने के अंतराल के बाद गुरुवार को त्योहारी सीजन से पहले कोविड की स्थिति की समीक्षा करने और बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों में तैनात समर्पित संसाधनों का आकलन करने के लिए बैठक की थी. बैठक की अध्यक्षता एलजी वीके सक्सेना ने की और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके कैबिनेट सहयोगियों, मुख्य सचिव नरेश कुमार, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न एजेंसियों के एक्सपर्ट शामिल हुए थे.

सीएम केजरीवाल ने की बूस्टर डोज लगवाने की अपील
वहीं इससे पहले 31 मार्च को, डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया था. लेकिन परीक्षण सकारात्मकता दर में वृद्धि और कोविड -19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद तीन हफ्ते के अंदर ही जुर्माना लगाया जाने लगा. गुरुवार को हुई बैठक में सीएम केजरीवाल ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि, मैं सभी दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन की बूस्टर खुराक लें और त्योहारों के मौसम में अपने परिवार को कोरोनावायरस से सुरक्षित रखें. अपनी सुरक्षा के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करें.

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