दिल्‍ली में जारी हो सकता है येलो अलर्ट, ऑड-ईवन में खुलेंगी दुकानें, जानिए क्या खुलेगा-क्या बंद

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) का ऐलान कर दिया है. यह नाइट कर्फ्यू रात 11बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा. दिल्ली में येलो अलर्ट भी लग सकता है, जिसके तहत ऑड ईवन के तहत दुकानें खुलेंगी और कई अन्य पाबंदियां लागू हो सकती हैं. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Delhi covid Cases) का संक्रमण एक बार फिर से अलार्मिंग लेवल के करीब पहुंच गया है. पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 290 नए मरीज मिले हैं जबकि 1 मरीज की मौत हुई है. ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्‍ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है.

दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.5% के अहम स्तर के पार हो चुका है. लगातार दो दिन तक 0.5% पॉजिटिविटी रेट रहने पर दिल्ली में कोरोना का येलो लेवल अलर्ट लागू होता है. अभी केवल एक दिन ही 0.5% पॉजिटिविटी रेट आया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानि DDMA ने अगस्त में कोरोना के GRAP( ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) को मंज़ूरी दी थी जिसके मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो जाएगा.

दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने पर :

  1. नाईट कर्फ़्यू लागू होगा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक (सोमवार से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हो चुका है, लेकिन यह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. मगर वीकेंड कर्फ़्यू नहीं लागू होगा.
  2. ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
  • हालांकि जारी रहेगा निर्माण कार्य, इंडस्ट्री खुली रहेंगी.
  1. रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
  2. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे. बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद हो जाएंगे. होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे.
  3. सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे. स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे. आउटडोर योग करने की अनुमति रहेगी.
  4. दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी.
  5. ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी.स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे.
  6. पब्लिक पार्क खुले रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी.
  7. सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)
  8. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे. प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

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