डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पैसेंजर्स के टिकट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन सर्विस कंपनी किसी पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है, उसे बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार करती है तो उसे टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करनी होगी। नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।
घरेलू फ्लाइट पर 75% राशि वापस देनी होगी
नए नियमों के तहत कंपनियों को घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट की लागत का 75% रिफंड देना होगा। इसमें टिकट पर लिया गया टैक्स भी शामिल होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो 1500 किलोमीटर या उससे कम की उड़ानों के लिए टिकट की लागत का 30%, 1500 किमी से 3500 किमी के बीच की उड़ानों के लिए 50% और 3500 किमी से अधिक की उड़ानों के लिए 75% रिफंड यात्रियों को देना होगा। इसमें टिकट पर लिया गया टैक्स भी शामिल होगा।
एक्शन में DGCA, हाल ही में लिए दो और सख्त फैसले-
पेशाब केस में एअर इंडिया पर 30 लाख जुर्माना DGCA अफसर लगातार एक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों चर्चा में रहे न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट के पेशाब कांड के बाद DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था। DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था।
पेरिस-दिल्ली फ्लाइट की घटना पर 10 लाख जुर्माना
DGCA ने छह दिसंबर को पेरिस-दिल्ली विमान में हुए दूसरे पेशाब कांड में सूचना ना देने के आरोप में में एअर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। DGCA ने एअर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। एअर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट में शराब के नशे में एक पुरुष यात्री ने एक खाली सीट पर और एक महिला यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दी थी।