दिल्ली में BS-3 पेट्रोल-BS-4 डीजल’ वाहनों पर प्रतिबंध, सड़क पर दिखे तो 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर नौ दिसंबर तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया. जीआरएपी के क्रियान्वयन के लिए उप समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की थी.

परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत उपलब्ध कराए गए निर्देशों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से नौ दिसंबर तक या जीआरएपी के चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया) वाहनों के दौड़ने पर पाबंदियां होंगी.

चुनावी काम में लगे वाहनों को छूट
हालांकि आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि दिल्ली में चार नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.

निर्माण कार्यों पर भी प्रतिंबध
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही कई निर्माण कार्यों प्रतिंबध लगा दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ग्रेप लागू करने के लिए जिम्मेदार उप समिति की बैठक में किया गया. साथ ही एनसीआर के सभी राज्यों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिये गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गई है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार सुबह 372 दर्ज किया गया. वहीं नोएडा की हालत सबसे खराब है, यहां का एक्यूआई 444 तक पहुंच गया. साथ ही गुरुग्राम का एक्यूआई 340 दर्ज किया गया. बता दें 201 से 300 तक एक्यूआई को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 तक को गंभीर की श्रेणी में माना जाता है.

निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध
दिल्ली की हवा चार नवंबर के बाद फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी. हालांकि फिलहाल बहुत खराब की श्रेणी में है, लेकिन दोनों के बीच अंतक बहुत कम है. उस दौरान दिल्ली का औसत एक्यूआई 447 दर्ज किया गया था. वहीं हालात ठीक होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 14 नवंबर को ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया था. वहीं अब 20 दिन बाद ही इसे फिर से लागू करना पड़ रहा है.

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