मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न, 16 दिन के लिए धारा 144 लागू

मुंबई: कोविड-19 से पहले दौर में मुंबई (Mumbai) में खुली सार्वजनिक जगहों पर नए सालके जश्न की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी ही होंगी, लेकिन इस साल ओमिक्रॉन वेरीएंट (Omicron) के बढ़ते खतरे और राज्य में सबसे ज़्यादा मामलों के कारण 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गयी है. महाराष्ट्र के 42% आमिक्रॉन मामलों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं. जिसके चलते इस बार मुंबई में खुली जगह पर नए साल का भीड़भाड़ वाला जश्न जरा मुश्किल दिख रहा है. दरअसल, देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में हैं. वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले मुंबई में सामने आए हैं. जिसके चलते प्रशासन ने 31 दिसम्बर तक यानी 16 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी है.

बता दें कि धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. आदेश का पालन ना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. राज्य के कुल 28 मामलों में सबसे ज़्यादा 12 मामले मुंबई से ही हैं. बढ़े मामलों के बीच शहर की ऐसी भीड़ ने चिंता बढ़ायी है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़े कुल 28 मामलों में 12 मरीज़ों ने विदेश यात्रा नहीं की है. इस वेरिएंट के फैलाव और असर को राज्य स्वास्थ्य विभाग ढंग से समझने के लिए लगातार विदेशी यात्रियों और उनके सम्पर्क में आए लोगों के सैम्पल इकट्ठा कर रहा है.

इन सबके बीच महाराष्ट्र में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ़्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश जारी है. राज्य के पास 1.5 करोड़ डोज स्टॉक में हैं. करीब 1,900 (उन्नीस सौ) डोज की एक्सपायरी इसी महीने की है. स्वास्थ्य टीम को विश्वास है कि डोस बर्बाद नहीं होंगी. नए तौर तरीक़ों से हिचक रहे लोगों को टीका लगाने की कोशिश जारी है.

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