ईडी ने पूर्व IFS अधिकारी अभय कांत पाठक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सतर्कता विभाग द्वारा कटक में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। पाठक और उनके परिवार के पास नौ करोड़ रुपये से अधिक की अकूत संपत्ति का पता चला था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा कैडर के पूर्व आईएफएस अधिकारी अभय कांत पाठक के मामले में छापेमारी की थी। पाठक ओडिशा में योजना, कार्यक्रम एवं वनरोपण विभाग में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यरत थे। ईडी ने मंगलवार को बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत 74.22 लाख रुपये मूल्य की BMW-620D GT कार जब्त की गई है।
ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पता चला कि अभय कांत पाठक के बेटे आकाश कुमार पाठक ने बीएमडब्ल्यू कार को चोरी-छिपे कर्नाटक के बेलागावी जिले के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया था, जो पुरानी कारों का डीलर है और मुंबई में काम करता है।
ईडी ने पाठक परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में सतर्कता विभाग द्वारा कटक में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अभय कांत पाठक और उनके परिवार के पास नौ करोड़ रुपये से अधिक की अकूत संपत्ति का पता चला था। इसके बाद सतर्कता विभाग ने केस दर्ज किया था।
जांच में पता चला कि ओडिशा पुलिस द्वारा आकाश कुमार पाठक और अभय कांत पाठक के खिलाफ सात अन्य प्राथमिकी और आरोप पत्र दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन पर टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने 2021 में कुर्क की थी 29.83 लाख की संपत्ति
ईडी ने इससे पहले तीन दिसंबर, 2021 को पीएमएलए 2002 के तहत भुवनेश्वर स्थित अभय कांत पाठक के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद एक टाटा कार की कीमत जब्त की गई थी। इसके बाद, ईडी ने अभय कांत पाठक और अन्य के खिलाफ कुर्की आदेश भी जारी किया था और उनकी 29.83 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया था।