पार्थ चटर्जी AIIMS से कोलकाता के लिए रवाना, ED ने बीमारी को बताया नाटक, 3 अगस्त तक मंत्री-अर्पिता रहेंगे रिमांड पर

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) में आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम भुवनेश्वर (Bhuvaneshwar) से कोलकाता (Kolkata) लेकर आ रही है. आज सुबह ही उन्हें भुवनेश्वर एयरपोर्ट ले जाया गया जहां से उन्हें हवाई जहाज द्वारा कोलकाता ले जाया जा रहा है. भुवनेश्वर एम्स की रिपोर्ट के बाद पार्थ चटर्जी को तीन अगस्त तक ED की हिरासत में रहेंगे. उनके साथ मामले की एक ओर आरोपी अर्पिता मुखर्जी को भी तीन अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है. अदालत ने उनका हर 48 घंटे में चेकअप करने का भी निर्देश दिया है.

पार्थ चटर्जी को अदालत के आदेश के बाद रविवार को चिकित्सकीय जांच के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है. भुवनेश्वर एम्स ने कहा कि पार्थ चटर्जी को पुरानी बीमारियों के कारण परेशानी है लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें भर्ती किया जाए. मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अब उन्हें ईडी अधिकारी कोलकाता के सीजीओ कॉम्पलेक्स ले जा रहे हैं. इससे पहले वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हुए थे. मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्थ की बीमारी नकली थी, उन्हें पुरानी बीमारी के कारण परेशानी हो रही थी, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

तीन दिन बाद सीएम ममता बनर्जी ने यह कहा

पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी. CM ममता ने कहा कि अगर पार्थ ने गलती की है तो साथ नहीं देंगे. बता दें कि सूबे में जब कथित शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे. फिलहाल वह ममता कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं. वहीं, अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी. ईडी की पूछताछ के दौरान अर्पिता ने कहा कि बरामद हुई राशि पार्थ चटर्जी की है. अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 12 शैल कंपनियों में पैसा लगाया था. वहीं, ईडी को पार्थ और अर्पिता की साझा संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. पार्थ ने इस संपत्ति को 2012 में खरीदा था. पार्थ चटर्जी के वकील ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना समन गिरफ्तार किया गया है. 22 जुलाई को ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था. तीन दिन उनकी हिरासत पूरी हो गई है.

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