‘स्किन टू स्किन’ केस पर SC नाराज, ऐसे तो कोई सर्जिकल दस्ताने पहन महिला से छेड़छाड़ करेगा तो सजा न पाएगा

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी को आदेश दिया कि वो दोनों मामलों में बच्ची से छेड़छोड़ के आरोपियों की तरफ से पैरवी करे . सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी सिद्धार्थ दवे से इस केस में मदद करने को कहा है. इस दौरान अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि अगर कल कोई व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी पहनता है और एक महिला के शरीर से छेड़छोड़ करता है, तो उसे…

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