उक्त चालानों में मुख्यत: रॉन्ग साइड के 604, बिना हेलमेट के 421, लेन ड्राइविंग के 227, रॉन्ग पार्किंग के 185 तथा बिना सीट बेल्ट के 101 चालान शामिल, सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 143 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस किए गए सस्पेंड,अपने आप को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यात्री सड़क सुरक्षा नियमों का करें पालन-डीसीपी ट्रैफिक नीतीश कुमार अग्रवाल
फरीदाबाद: गृह मंत्री अनिल विज, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, आईजी ट्रैफिक हरदीप सिंह दून तथा पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के आदेशानुसार 11 से 17 जनवरी तक मनाए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस ने नागरिकों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ साथ बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग लेन, ओवरलोडिंग व अवैध पार्किंग के 1559 चालान काटकर 7.54 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के तहत चालान किए गए हैं जिसमें पहले दिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं गए; दूसरे दिन रॉन्ग साइड, तीसरे दिन रॉन्ग लेन, चौथे दिन ओवरलोडिंग, पांचवे दिन बिना हेलमेट, छठे दिन सीट बेल्ट तथा आखरी दिन रॉन्ग पार्किंग के चालान किए गए।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि डीसीपी ट्रैफिक नीतीश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देश व एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस ने यह विशेष अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों की महत्वता के बारे में जानकारी प्रदान की। वाहन चालकों को सड़क पर यात्रा करते समय दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने तथा गलत दिशा व तय गति सीमा से अधिक गति में वाहन न चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही राजमार्गों पर यात्रा करते समय भारी वाहन चालकों को अपनी लेन में ही यात्रा करने के बारे में बताया। कई बार भारी वाहन चालक राजमार्गों पर चलते समय अपनी लेन को छोड़कर दूसरी लेन में घुस जाते हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि होती है और उनके आसपास चल रहे छोटे वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फरीदाबाद पुलिस द्वारा इस अभियान के अंतर्गत अवैध स्थानों पर पार्किंग न करने के लिए भी आमजन को जागरूक किया गया। पुलिसकर्मियों ने बताया कि कई बार भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कुछ व्यक्ति सड़क के किनारे पर इस प्रकार से वाहन खड़ा करते हैं कि उसकी वजह से लंबा जाम लग जाता है और जाम में फंसे नागरिक बहुत हॉर्न बजाते हैं जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और नागरिक जाम में फसकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में लेट भी हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाकर यातायात संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में आमजन को जानकारी देते हुए उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
पुलिस टीम ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले 1559 वाहन चालकों के चालान काटकर 754300 रुपए का जुर्माना लगाया है। काटे गए इन चालानों में रॉन्ग साइड के 604, बिना हेलमेट के 421, लेन ड्राइविंग के 227, रॉन्ग पार्किंग के 185 तथा बिना सीट बेल्ट के 101, बिना रिफ्लेक्टर के 16, ओवरलोडिंग का 1 चालान शामिल है। इसके साथ ही 143 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड तथा जुगाड़ू तरीके से बनाए गए 4 वाहनों को जब्त किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध करते हुए कहा कि यात्री सड़क पर यात्रा करते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। नागरिकों को आर्थिक दंड से दंडित करने का अर्थ यह नहीं है कि वह उनसे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहती है परंतु इससे नागरिकों को सीखना चाहिए कि यह सड़क सुरक्षा नियम वाहन चालकों की सुरक्षा हेतु बनाए गए हैं ताकि वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार न हो और यदि कोई सड़क दुर्घटना घटित हो भी जाती है तो यह सुरक्षा यंत्र किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में कितने मददगार साबित होते हैं इसलिए नागरिकों को यह समझना चाहिए की सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वह बिना सुरक्षा उपकरणों के सड़क पर यात्रा न करें और यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद करें।