दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह सहित कई आप नेताओं को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिया।
श्याम जाजू ने किया था मानहानि का केस
दरअसल, आप के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी 2023 को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर काय आरोप लगाए थे। उन आरोपों का खंडन करते हुए श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। श्याम जाजू ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। भाजपा नेता ने आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे को सीज एंड डिसीस्ट नोटिस भेजा था।
जस्टिस नवीन चावला ने आप नेताओं को सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और साथ ही आप नेताओं को जाजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई भी आरोप न लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने आप नेताओं से अपमानजनक सामग्री हटाने और भविष्य में श्याम जाजू और संदेश जाजू के खिलाफ बयान देने से बचने को कहा है।