Delhi NCR: रेलवे ने पटरियों किनारे बसीं 48 हजार झुग्गियों में लगाया नोटिस, 14 सितंबर तक खाली करने का निर्देश

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर में तीन महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों (Slum Areas) को हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद अब रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस चिपकाया है. बता दें कि यह नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया है. नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. बताया जा रहा है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद कदम उठाया गया है.

बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आज पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें अदालत ने दिल्ली में लगभग 48,000 झुग्गियों के साथ-साथ रेलवे पटरियों को हटाने का निर्देश दिया था.

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