MCF के दो बड़े अधिकारियो को RTI एक्ट के तहत जानकारी न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी..

फरीदाबाद में MCF विभाग के दो बड़े अधिकारियो को RTI Act के तहत जानकारी न देने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस राज्य सूचना आयुक्त चन्दर प्रकाश ने जारी किया है. दरअसल फरीदाबाद बार एसोशिएशन एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के पूर्व प्रधान एल एन पराशर ने एमसीएफ विभाग से कुछ जमीन से जुड़े कागज़ो की जानकारी मांगी थी. लेकिन कई बार जानकारी मांगने की बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी. बाद में एल एन पराशर ने RTI के तहत विभाग से जानकारी मांगी लेकिन पराशर को विभाग की ओर से फिर मायूसी हाथ लगी.

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जिसके बाद वकील एल एन पराशर ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर विभाग के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है. जिसके मद्देनज़र राज्य सूचना आयुक्त चन्दर प्रकाश ने कार्यवाही करते हुए विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर विभाग के दो बड़े अधिकारी पर 250 रुपये से लेकर 25 हज़ार तक जुर्माना क्यों न लगाया जाये.

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इस दौरान पराशर ने कहा है कि अगर जिले में किसी भी आदमी को आरटीआई के तहत कोई परेशानी आती है ओर कोई भी विभाग आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है तो वकील एल एन पराशर से निशुल्क मदद ले सकता है.

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उनका कहना है कि फरीदाबाद के बहुत से जरूरतमंद लोग MCF की लापरवाही का शिकार हो रहे है. लोगो द्वारा जानकारी मांगने पर उन्हें विभाग की तरफ से भगा दिया जाता है और ना ही उन्हें किसी तरह की सहायता दी जाती है. इसलिए RTI एक अच्छा माध्यम है, जिसके तहत विभाग को जानकारी देने पर मज़बूर होना पड़ेगा. अगर फिर भी विभाग किसी तरह की लापरवाही करता है तो एल एन पराशर से निशुल्क मदद ले सकते है.

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